Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana:मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना,किस मिलेगा लाभ,पात्रता की पूरी जानकारी
Mukhyamantri Nishulk Dava Yojanaबीमारी का सुगम और सरल इलाज की व्यवस्था किसी भी सभ्य समाज का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। जिसमें डॉक्टर की सलाह, दवाई और अस्पताल की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। देश में कई राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करा रही हैं। क्योंकि देश में कई ऐसे नागरिक हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दवाई नहीं खरीद पाते हैं और ना ही अपना समय पर इलाज करा पाते हैं।
इन सभी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को निशुल्क दवाई उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार, राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना का संचालन किया जा रहा है। ताकि सभी गरीब नागरिकों को निशुल्क दवा प्रदान कर उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग किया जा सके।
अगर आप भी राजस्थान राज्य के नागरिक हैं और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको यह आर्टिकल ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के बारे में।
Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana 2024
राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का प्रारंभ राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने की थी। इस योजना के तहत, राज्य के सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी आंतरिक और बाह्य रोगियों को निशुल्क दवा प्राप्त कराई जाती है। यह योजना किसी भी बीमार व्यक्ति को लाभ प्रदान करती है। इस योजना के तहत, जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित किए गए हैं ताकि चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत, 1594 दवाइयाँ, 928 सर्जिकल और 185 सूचर्स (मेडिकल उपकरण) कुल मिलाकर 2707 आईटम सूचीबद्ध की गई हैं।
राजस्थान मेडिकल इंस्टिट्यूट केंद्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है, जो चिकित्सा क्षेत्र और चिकित्सा प्रशिक्षण क्षेत्र के लिए दवाओं, सर्जिकल उत्पादों और टांके की खरीद के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही, आउटडोर रोगियों के लिए ओपीडी के समुदाय के अनुसार दवा वितरण केंद्र की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, इंडोर और आपातकालीन मरीजों के लिए दवाओं की उपलब्धता को 24 घंटे सुनिश्चित किया जाएगा।
Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी आंतरिक रोगियों और बाह्य रोगियों को आवश्यक दवाइयों की सूची में शामिल मुफ्त दवाइयां प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वे दवाई खरीदने में सक्षम नहीं होते, लेकिन अब सभी को सरकार द्वारा मुफ्त दवाईयाँ प्रदान की जाएंगी, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वे समय पर अपना इलाज करवा सकेंगे।
इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसके साथ ही, कोई भी नागरिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा।
Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | निशुल्क दवा उपलब्ध कराना |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://jankalyan.rajasthan.gov.in/ |
Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana योजना का 60% खर्चा केंद्र सरकार द्वारा वहन
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 3670 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, इंडोर और आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की 24 घंटे की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, दवाइयों की अनुपलब्धता की स्थिति में राज्य चिकित्सालयों की मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं।
राजस्थान की इस मुफ्त दवाई योजना का 40% खर्च राज्य सरकार और 60% खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य के सभी लोग सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से डॉक्टर की सलाह के साथ ही मुफ्त दवाइयाँ प्राप्त कर सकें।
Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- योजना का उद्देश्य: यह योजना राजस्थान के सभी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग और बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध कराना।
- दवा उपलब्धता: योजना के अंतर्गत, राजस्थान में सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण के लिए 40 जिला औषधि भंडार स्थापित किए गए हैं।
- विविधता और मुफ्तता: इस योजना के तहत 1594 प्रकार की दवाइयां, 228 सर्जिकल और 185 सूचर्स सहित कुल 2707 आइटम सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाएंगी।
- वित्तीय सहायता: योजना का 40% खर्च राज्य सरकार द्वारा और 60% खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- सेवा का लाभ: इस योजना के तहत, राजस्थान के गरीब नागरिकों को सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से डॉक्टर की सलाह के साथ ही मुफ्त दवाइयां प्राप्त करने का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- सुविधाजनक इलाज: निशुल्क दवाई का लाभ प्राप्त करने से हर नागरिक अपना इलाज आसानी से करवा सकेगा।
- आपातकालीन सेवा: योजना के तहत आपातकालीन मरीजों को 24 घंटे तक दवाइयां उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें जरूरत के हिसाब से तत्काल उपचार मिल सकेगा।
- वित्तीय सहायता: योजना से गरीब नागरिकों को दवा के खर्च पर चिंता नहीं होगी, जिससे उन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक उपचार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- समाजिक लाभ: राज्य के सभी नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकेंगे, जिससे समाज में स्वस्थ और सक्रिय नागरिकों की संख्या बढ़ेगी।
- सामाजिक विकास: यह योजना राज्य में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को पहुंचाने में मदद करेगी, जिससे समाज का स्तर ऊँचा होगा।
Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana के लाभार्थी
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के लाभार्थी की सूची में निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं:
- सभी बाह्य रोगी (ओपीडी) जो सरकारी अस्पताल में उपचार प्राप्त करते हैं
- (आईपीडी) मरीज जो सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं
- सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनभोगी सिविल सेवक (सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए पूर्ववत डायरी व्यवस्था जारी रहेगी।
- “मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष”, पहले की तरह, निम्नलिखित को लाभ मिलता रहेगा।
- एचआईवी/एड्स के रोगी,
- बीपीएल/बीपीएल स्टेटस
- विश्वास कार्ड धारक,
- वृद्धावस्था पेंशनधारी (न्याय और सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित),
- विकलांग और विधवा पेंशनधारी (न्याय और सामाजिक अधिकारिता विभाग से मंजूरी)
- और अंत्योदय अन्न योजना (परिवार एपीएल सहरिया बारा जिला)
- अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- कथोडी जनजाति के सभी परिवार हैं।
- मेहरानगढ़ किला त्रासदी के पीड़ितों के परिवार, जोधपुर में रहने वाले
- बीपीएल निःसंतान दम्पति या राज्य में रहने वाले बीपीएल परिवार,
- थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज (2 अक्टूबर 2011 से)
- वे बच्चे जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित और संचालित अनाथालयों में रहते हैं; स्कूल में शारीरिक और मानसिक विकलांग बच्चे; और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित और मान्यता प्राप्त नारी निकेतन में रहने वाली महिलाएं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रबंधित और अनुमोदित अनाथालयों में रहने वाले बच्चे; शारीरिक और मानसिक विकलांग बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं; और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रबंधित और अनुमोदित नारी निकेतन में रहने वाली महिलाएं।
Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana के लिए पात्रता
- राजस्थान राज्य का मूल निवासी: योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- अतरंग एवं बहिरंग रोगियों में शामिल होना: योजना के लाभ को प्राप्त करने के लिए आवेदक को अतरंग एवं बहिरंग रोगियों की श्रेणी में आना चाहिए। अतरंग रोगी वे होते हैं जो अपनी अंदरूनी चिकित्सा सेवा के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं, जबकि बहिरंग रोगी वे होते हैं जो सरकारी अस्पतालों में भर्ती होते हैं।