Mukhyamantri Swavalamban Yojana:हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ऑनलाइन आवेदन,पात्रता ,लाभ
Mukhyamantri Swavalamban Yojana प्रदेश में बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक नई कदम उठाते हुए ‘हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना’ की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस लेख के माध्यम से, हम आपको इस योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं।
इसमें शामिल हैं – योजना का उद्देश्य, इसके लाभ, पात्रता मानदंड, विशेषताएं, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी। अगर आप 2023 की ‘एचपी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना’ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें।”
Mukhyamantri Swavalamban Yojana क्या है ?
“हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना’ की शुरुआत करके बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, जो भी नागरिक उद्योग, सर्विस सेक्टर, या व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इस सब्सिडी की राशि 25% से लेकर 35% तक होगी। ‘एचपी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2023’ के अंतर्गत, सरकार द्वारा 3 वर्ष तक 40 लाख रुपए तक के ऋण पर 5% की अतिरिक्त ब्याज में छूट भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोन रिपेमेंट 5 से 7 साल के बीच हो सकती है।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana के अंतर्गत शामिल की गई नई गतिविधियों की सूची
- ड्रिलिंग यूनिट
- सर्वेयर यूनिट
- ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर सेवाएं
- रेशम रिलिंग इकाइयां
- एंबुलेंस
- ईवी चार्जिंग स्टेशन
- पेट्रोल पंप
- रेशम प्रसंस्करण इकाई
- फार्म सेट/एग्रो पर्यटन व फार्म पर्यटन
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित वर्टिकल फार्मिंग
- कृषि उपकरणों व औजारों का निर्माण
- कृषि के लिए खुदरा दुकानों का निर्माण
- कृषि उत्पादों का भंडार और परिवहन
- सब्जी नर्सरी तैयार करना
- ऊत्तक संवर्द्धन प्रयोगशाला
- उन्नयन डेरी विकास परियोजना
- दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा की स्थापना
- लघु सेवा और व्यवसायिक उद्यानों की सूची में परिरक्षित चारा इकाइयों की स्थापना
Mukhyamantri Swavalamban Yojana उद्देश्य
HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana” का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे बेरोजगारी दर में गिरावट की कमी आएगी और युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान करके बेरोजगार नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य रखती है।
इसके माध्यम से ऋण पर दी जाने वाली सब्सिडी बेरोजगारों को व्यापार या सेवा से जुड़े उद्यमिता में सहायता करने के लिए है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें और नए रोजगार के अवसरों का समर्थन कर सकें। इसका मुख्य लक्ष्य है राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन करना है।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana की जानकारी
योजना नाम | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
विभाग | रोजगार मंत्रालय |
साल | 2023 |
योजना शुरू करने की तारीख | 9 फरवरी 2019 |
सब्सिडी | 25% से 35% |
लाभ लेने वाले | राज्य के नागरिक |
उदेश्य | राज्य के लोगों को रोजगार प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड |
आधिकारिक वेबसाइट | mmsy.hp.gov.in |
इन योजानाओ के बारे मै भी जाने
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Mukhyamantri Swavalamban Yojana की सब्सिडी
हिमाचल प्रदेश Mukhyamantri Swavalamban Yojana के तहत, 60 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट्स को कवर किया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन को सस्ती दरों पर उपलब्ध किया जाएगा। इस योजना का आरंभ 9 फरवरी 2019 को किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत, चयनित प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे नागरिकों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना जा सकता है। यदि सरकार या वित्तीय संस्थान को यह प्राप्त होता है कि कोई भी लाभार्थी गलत जानकारी प्रदान करता है, तो सब्सिडी की राशि को वापस लेने का अधिकार उन्हें हो सकता है।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana के अंतर्गत किन बैंकों के ऋण पर प्रदान की जाएगी सब्सिडी
- रीजनल रूरल बैंक
- पब्लिक सेक्टर बैंक
- कॉपरेटिव बैंक
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
Mukhyamantri Swavalamban Yojana के अंतर्गत सब्सिडी की दर
सीरियल नंबर | केटेगरी | सब्सिडी रेट |
1. | महिलाएं | 30% |
2. | विधवा महिलाएं | 35% |
3. | अन्य वर्ग | 25% |
Mukhyamantri Swavalamban Yojana से जुडी मुख्य जानकारी
HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 35 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है जिनके लिए कुल 7.33 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, और इस साल के लिए 7.50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह प्रोजेक्ट्स उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं और इसके माध्यम से रोजगार के स्रोतों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। सरकार ने इस योजना के तहत सभी राज्य नागरिकों को इसकी विवरणी प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं, ताकि लोग इसके बारे में जानकार हो सकें और अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए प्रेरित हों।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana के लाभ और विशेषताए
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लाभ और विशेषताएं:
- स्वरोजगार को बढ़ावा: योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देना, जिससे बेरोजगारी दर में कमी आ सके।
- आरंभ की तारीख: योजना को 9 फरवरी 2019 को आरंभ किया गया था, जिससे नागरिकों को स्वरोजगार के लिए अच्छे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
- ऋण पर सब्सिडी: Mukhyamantri Swavalamban Yojana के अंतर्गत व्यक्ति जो उद्योग, सर्विस सेक्टर, या व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- सब्सिडी की राशि: सब्सिडी पुरुषों के लिए 25%, महिलाओं के लिए 30%, और विधवा महिलाओं के लिए 35% होगी।
- ब्याज में छूट: योजना के अंतर्गत ₹40 लाख तक के ऋण पर 3 वर्ष तक ब्याज में 5% की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी।
- लोन रीपेमेंट पीरियड: योजना के अंतर्गत लोन की वापसी की अवधि 5 से 7 साल के बीच होगी, जो ऋण लेने वालों को वित्तीय स्थिति को सहारा प्रदान करेगी।
- प्रोजेक्ट कवर: योजना से ₹60,00,000 तक के प्रोजेक्ट्स को कवर किया जाएगा, जो उद्यमियों को अधिक आर्थिक संबंधित विकल्प प्रदान करेगा।
- भूमि आवंटन सस्ती दरों पर: औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने की इच्छा रखने वालों के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि आवंटन को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
- आवेदन प्रक्रिया: इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक उद्यमियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिससे उन्हें सब्सिडी और अन्य लाभ मिल सकेगा।
- बेरोजगारी में गिरावट: Mukhyamantri Swavalamban Yojana के माध्यम से बेरोजगारी में गिरावट होने से राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
- किराए की जमीन प्रदान: युवाओं को 1% की दर पर किराए की जमीन प्रदान करने से उन्हें अधिक स्थानीय उद्यमिता की बढ़त होगी और स्वरोजगार का समर्थन मिलेगा।
- स्टैंप ड्यूटी की कमी: योजना के तहत स्टैंप ड्यूटी को सरकार द्वारा 6 से 3% तक कम कर दिया गया है, जिससे व्यवसायिक परियोजनाओं को सस्ते दरों पर शुरू करने का अवसर मिलेगा।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana की पात्रता
- आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु के नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
- राज्य में पुरुषों, महिलाओं और विधवाओं को योजना के तहत अपना रोजगार स्थापित करने का अधिकार होगा।
- आवेदन के समय आवेदक के पास सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
- आवेदक बेरोजगार व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास किसी भी प्रकार का रोजगार न हो।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु के नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक पासबुक
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Swavalamban Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ऑनलाइन आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको मांगी गई जानकारी जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, पता आदि दर्ज करना होगा।
- फिर आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करे ।
- इस तरह आप हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के मार्गदर्शन में आवेदन कर सकते हैं।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana ऑफ़लाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
यह ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है और आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी सहीपूर्वक प्रस्तुत करें। इस प्रकार की आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित कदमों में हो सकती है:
- बैंक में जाना: सबसे पहले, आवेदक को अपने नजदीकी बैंक जाना होगा जहां वह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।
- डॉक्यूमेंट्स सहित पहुंचना: आवेदक को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ लेकर बैंक पहुंचना होगा।
- फॉर्म प्राप्त करना: बैंक में पहुँचने के बाद, आवेदक को Mukhyamantri Swavalamban Yojana का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म भरना: फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी और विवरण को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- दस्तावेज संलग्न करना: फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ को संलग्न करना होगा, जैसे कि आईडी प्रूफ, आवास प्रमाणपत्र, और व्यापार संबंधित दस्तावेज़।
- फॉर्म जमा करना: फॉर्म और संलग्न दस्तावेज़ के साथ, आवेदक को बैंक अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- सत्यापन: जमा होने के बाद, बैंक अधिकारी द्वारा आवेदन और दस्तावेज़ का सत्यापन किया जाएगा।
- लाभ प्राप्त करना: जब सभी दस्तावेज़ सत्यापित होंगे, तो आवेदक को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होना शुरू होगा।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया से जुड़े विशेष निर्देशों के लिए आवेदकों को बैंक से संपर्क करना और सहायता प्राप्त करना चाहिए।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana हेल्पलाइन नंबर
HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana से संपर्क:
हेल्पलाइन नंबर:0177-2813414
ईमेल ID:** mmsyhp2018@gmail.com
यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता, जानकारी या समस्या का समाधान चाहिए, तो आप उपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल ID पर संपर्क कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के लिए हेल्पलाइन सुनिश्चित करने के लिए यह संपर्क सूची उपयुक्त हो सकती है।
सारांश (Summay)
तो दोस्तों, हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताया कि कैसे आप (Mukhyamantri Swavalamban Yojana:हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना) की सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक बता दिया है।यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं और इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या या योजना से जुड़े सवालों के जवाब जानने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।हमारी टीम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश जरूर करेगी।
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Posted By – Surendra Jain
Mukhyamantri Swavalamban Yojana FAOs
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या है?
हिमाचल प्रदेश Mukhyamantri Swavalamban Yojanaने हिमाचल प्रदेश सरकार के नेतृत्व में प्रारंभ होकर नागरिकों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार लोन पर सब्सिडी भी प्रदान करेगी, जिससे लोग अपने व्यवसाय की शुरुआत के लिए आत्मनिर्भर बन सकें।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कब शुरू की गई?
Mukhyamantri Swavalamban Yojana” की घोषणा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा 25 मई 2018 को की गई थी। यह जो योजना है, वह बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखती है