Bhamashah Pashu Bima Yojana : भामाशाह पशु बीमा योजना 2023

Bhamashah Pashu Bima Yojana
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Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन,पात्रता

Bhamashah Pashu Bima Yojana आज के लेख में मैं आपको राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई भामाशाह पशु बीमा योजना के बारे में बताऊंगा। राजस्थान में पशु व्यवसाय से जुड़े लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आजकल केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं ला रही हैं।राजस्थान भामाशाह पालतू पशु बीमा योजना राजस्थान में रहने वाले किसान परिवार और पशु पालते हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर है. राजस्थान सरकार ने हाल ही में “भामाशाह पशुधन योजना” शुरू की है। योजना के प्रारूप के अनुसार किसान अपने उपयोगी पशुओं का बीमा भामाशाह पशु बीमा योजना Bhamashah Pashu Bima Yojana के तहत घर बैठे ही करा सकते हैं। राजस्थान के सभी भामाशाह कार्ड धारक किसान इस योजना के पात्र होंगे।इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य में पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भामाशाह पशु बीमा योजना शुरू की है। यदि आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो आप इस लेख को पढ़कर राजस्थान पशु बीमा प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

Bhamashah Pashu Bima Yojana  भामाशाह पशु बीमा योजना क्या है ?

Bhamashah Pashu Bima Yojana राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में पशु पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भामाशाह पशु बीमा योजना शुरू की है। इस योजना की बदौलत अब राजस्थान में पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं। किसान को अपने पशुओं का बीमा कराने पर भी उतना ही लाभ मिलेगा।कि यदि आपके पालतू जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें इस योजना के तहत ₹50000 की राशि मिलेगी। राजस्थान पशु बीमा योजना के तहत सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सभी श्रेणियों के पालतू पशु मालिक अपने पशुओं का बीमा कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।राजस्थान पशु बीमा योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और बीपीएल श्रेणी के पशुओं के मालिकों को प्रीमियम राशि का 70% सब्सिडी प्रदान की जाती है। जबकि सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50% अनुदान मिलता है। इस योजना से आप अपने जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़े, गधे, बैल आदि का बीमा करा सकते है।

Bhamashah Pashu Bima Yojana भामाशाह पशु बीमा योजना के उद्देश्य

राजस्थान में पशुपालन क्षेत्र से जुड़े किसान और नए युवा पशुओं की खरीद पर काफी पैसे खर्च करते हैं. लेकिन जब जानवर किसी भी कारण से मर जाता है तो उसे भारी आर्थिक नुकसान होता है। यही कारण है कि पशु पालन व्यवसाय शुरू करते समय लोगों को जोखिम महसूस होता है।पशुपालन की इस समस्या को दूर करने के लिए तथा पशुपालन की गतिविधि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भामाशाह पशु बीमा योजना की स्थापना की गई। अब राजस्थान के पशुपालक आसानी से अपने पशुओं का बीमा करा सकेंगे।जब किसी कारण से पालतू जानवर की मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना के तहत पालतू पशु बीमा के रूप में ₹50,000 की राशि का भुगतान किया जाएगा। आइए इस लेख में और जानें कि राजस्थान पशु बीमा योजना के तहत पशु बीमा प्रीमियम की कितनी राशि का भुगतान करना होगा।

Bhamashah Pashu Bima Yojana भामाशाह पशु बीमा योजना की जानकारी

आर्टिकल का नाम राजस्थान भामाशाह पशुधन बीमा योजना
राज्य राजस्थान
लाभार्थी राजस्थान के पशुपालन करने वाले किसान
लाभ  पशु पालक को पशु बीमा प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
प्रीमियम राशि 330 – 688 रुपए
10 भेड़ 10 बकरी के लिए  ₹50000 का बीमा
ऊंट, घोड़ा के लिए  ₹50000 का बीमा
भैंस के लिए ₹50000 का बीमा
गाय के लिए ₹40000 का बीमा
उद्देश्य पशु की मृत्यु पर आर्थिक सहायता देना
ऑफिशियल वेबसाइट Click here

 

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Bhamashah Pashu Bima Yojana भामाशाह पशु बीमा योजना में दिया जाने वाला प्रीमियम राशि

यदि अब आप राजस्थान पशु बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको भामाशाह पशु बीमा Bhamashah Pashu Bima Yojana के तहत भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि और नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

  • इस योजना के तहत पशुओं (गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट) के आधार पर प्रीमियम और बीमा कवरेज की अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तहत बीपीएल श्रेणी के पशु मालिकों को भैंसों का बीमा कराने के लिए ₹413 का प्रीमियम देना होगा। जहां आपको ₹50000 का बीमा कवर दिया जाएगा। वहीं गाय का बीमा कराने के लिए आपको ₹330 की बीमा राशि देनी होगी। जहां आपको ₹40000 का बीमा कवर दिया जाएगा।
  • राजस्थान पशु बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को प्रीमियम राशि पर 70% की छूट मिलेगी।
  • सामान्य श्रेणी के मवेशियों के मालिकों को गाय बीमा के लिए ₹550 का प्रीमियम देना होगा। जबकि भैंस बीमा के लिए 688 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
  • राजस्थान पशु बीमा योजना के तहत सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को प्रीमियम राशि पर 50% की छूट मिलेगी।
  • इसके अलावा आप इस योजना से अन्य जानवरों जैसे भेड़, बकरी, गधे, घोड़े, ऊंट, बैल आदि के लिए भी बीमा प्राप्त कर सकते हैं।
  • भेड़ व्यवसाय करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल के पशुपालकों को भेड़ का बीमा कराते समय प्रीमियम राशि पर 80% सब्सिडी मिलेगी।
  • भेड़ का व्यवसाय करने वाले सामान्य श्रेणी के किसानों को भेड़ का बीमा कराने पर प्रीमियम राशि के 70% के बराबर सब्सिडी मिलेगी।
  • एक बार जब जानवर सुरक्षित (बीमा) हो जाते हैं, तो पहचान के लिए बीमा टैग चिपका दिए जाते हैं।
  • यदि बीमा लेने के बाद किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा राशि का 100% जानवर के मालिकों को भुगतान किया जाता है।

Bhamashah Pashu Bima Yojana भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत अलग-अलग पशुओं का अलग-अलग बीमा

राजस्थान पशु बीमा योजना Bhamashah Pashu Bima Yojana के अंतर्गत पशुओं को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है और उसके अनुसार अलग-अलग पशुओं के लिए अलग-अलग बीमा राशि निर्धारित की गई है।

  • दुधारू गाय का ₹40000 तक बीमा किया जाएगा।
  • दुधारू भैंस का ₹50,000 तक बीमा किया जाएगा।
  • 10 सूअर, 10 बकरी और 10 भेड़ का ₹50,000 तक का बीमा किया जाएगा।
  • बैल, गधे, घोड़े और ऊंट का ₹50,000 तक का बीमा किया जाएगा।
  • भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत एक पशुपालक अधिकतम पांच पशुओं का बीमा करा सकता है।
  • एक यूनिट में भेड़, बकरी और सूअर की संख्या 10 होगी, यानी किसान एक यूनिट में 10 जानवरों का बीमा करा सकता है, इसके अलावा वह चार और जानवरों का बीमा भी करा सकता है.

Bhamashah Pashu Bima Yojana भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए पात्रता

यदि आप भी राजस्थान पालतू पशु बीमा योजना Bhamashah Pashu Bima Yojana 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

  • इस योजना के तहत राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के किसान अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं।
  • जाति, जनजाति और सामान्य श्रेणी के बीपीएल कार्ड रखने वाले पालतू पशु मालिक भी राजस्थान पशु बीमा योजना के तहत अपने पालतू जानवरों का बीमा करा सकते हैं।
  • बीमा लेने के लिए व्यक्ति के पास अपना पशु होना चाहिए।
  • बीमित पशुओं का पुनर्बीमा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पालतू पशु का मालिक केवल उन जानवरों का बीमा कर सकते हैं जिनका कभी बीमा नहीं कराया गया हो रहा है।
  • प्रजनक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।

Bhamashah Pashu Bima Yojana भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

यदि आप भामाशाह पालतू पशु बीमा योजना Bhamashah Pashu Bima Yojana के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। तभी आप इस योजना  के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपने पशुओं का बीमा करा सकेंगे।

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पशु पालक का जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पशु बीमा का आवेदन फार्म
  • पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बीपीएल कार्ड
  • भामाशाह कार्ड
  • पशु के कान में टैग सहित पशुपालक का फोटो

Bhamashah Pashu Bima Yojana भामाशाह पशु बीमा योजना में पशु की मृत्यु के बाद बीमा राशि कैसे प्राप्त करें?

यदि आपने अपने पालतू जानवरों का बीमा भामाशाह पशु बीमा योजना Bhamashah Pashu Bima Yojana से कराया है। तो, पालतू जानवर की मृत्यु के बाद, आप नीचे दी गई सभी बातों का पालन करके पालतू पशु बीमा राशि प्राप्त कर सकते हैं।

  • आप बीमा राशि का दावा तभी कर पाएंगे जब बीमित जानवर की बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाए।
  • बीमित पशु की मृत्यु के बाद आपको 6 घंटे के भीतर इसकी जानकारी पशुधन विभाग के उप निदेशक या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को देनी होगी।
  • यदि बीमित पशु की रात के समय मृत्यु हो जाती है, तो सुबह बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या पशुधन कार्यालय के उप निदेशक को सूचित करना आवश्यक है।
  • बीमित कंपनी का प्रतिनिधि 6 घंटे के भीतर अपने घर पर आता है और जानवर की मृत्यु की जांच करता है और पशु बीमा दस्तावेजों की पुष्टि करता है।
  • पशु पोस्टमार्टम को पशुचिकित्सा द्वारा पशु की मृत्यु के बाद किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पशुचिकित्सा को पशु की मृत्यु प्रमाण पत्र लेना होगा।
  • जानवर की एक तस्वीर को जानवर के पोस्ट -मैरटेम के निष्पादन के दौरान लिया जाना चाहिए।
  • जब वह जानवरों के लिए बीमा की मात्रा का समर्थन करता है, तो जानवरों की मृत्यु प्रमाण पत्र, जानवर की एक तस्वीर, साथ ही सभी पशु बीमा दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
  • शिकायत की आवश्यकता के बाद, यह बीमा कंपनी द्वारा जांच की जाएगी और यदि जांच सही है, तो बीमा कंपनी अपने पीछे के खाते पर पशु बीमा की राशि को स्थानांतरित करेगी।

Bhamashah Pashu Bima Yojana भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए आवेदन

अगर आप भी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू कि गई राजस्थान पशु बीमा योजना Bhamashah Pashu Bima Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं|तो नीचें दिए गए स्टेपो को को फोलो करे ।

  • सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक के पशु चिकित्सालय कार्यालय में जाना होगा और वहां से राजस्थान पशु बीमा योजना आवेदन पत्र लेना होगा।
  • आपको इस आवेदन में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी और इसके साथ जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी संलग्न करनी होगी।
  • इसके अलावा आप जिस पालतू जानवर का बीमा कराना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी भी भामाशाह पशु बीमा योजना आवेदन पत्र में भरनी होगी।
  • यहां आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस जानवर का आप बीमा करा रहे हैं वह पशु चिकित्सालय द्वारा स्वस्थ घोषित किया गया हो।
  • आप चाहें तो भामाशाह पशु बीमा योजना से पालतू जानवर का बीमा कराने से पहले पशु चिकित्सालय में अपने पालतू जानवर का मेडिकल चेकअप करा लें, तभी यह लागू होता है।
  • एक बार बीमा प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, आपको बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को सेवा कर के साथ प्रीमियम राशि जमा करनी होगी।
  • इसके बाद, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को बीमित जानवर की पहचान करने के लिए एक बीमा टैग लगाना अनिवार्य है और टैग प्राप्त करने के बाद, जानवर की एक तस्वीर अपने साथ लानी होगी। और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को एक फोटो भेजें।

Bhamashah Pashu Bima Yojana भामाशाह पशु बीमा योजना की महत्वपूर्ण बातें

  • केवल राजस्थान में रहने वाले पालतू पशु मालिक जिन्होंने भामाशाह कार्ड प्राप्त किया है, वे इस योजना के तहत अपने 5 पालतू जानवरों का बीमा करा सकते हैं।
  • दुध देने वाली गायों के लिए बीमा राशि ₹40,000 रही, जबकिदुध देने वाली भैंसों के लिए बीमा राशि ₹50,000 रही।
  • पाड़ा, बैल, ऊंट, घोड़े और गधे जैसे सामान ले जाने वाले जानवरों के लिए बीमा राशि ₹50,000 रखी गई है।
  • एक बार जानवरों को सुरक्षित बीमा कर लेने के बाद उन्हें पहचान के लिए टैग लगाना अनिवार्य होगा।
  • पशुओं का बीमा कराने के बाद पशुपालकों को प्रीमियम राशि जीएसटी के साथ जमा करनी होगी।
  • यदि किसी कारण से पशु पर लगा टैग खो जाता है, तो पशु के मालिक को तुरंत पशुचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और बीमित पशु पर नया टैग लगवाना चाहिए।
  • यदि बीमा अवधि के दौरान बीमित पशु की बीमारी, बीमारी, भूकंप, बिजली, बाढ़, सैलाब, तूफान, दुर्घटना आदि से मृत्यु हो जाती है तो बीमित राशि का लाभ दिया जाएगा।

Bhamashah Pashu Bima Yojana भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत ऐसी स्थिति में पशुपालक बीमा क्लेम नहीं कर सकते हैं?

  • यदि पालतू जानवर के मालिक जानबूझकर बीमित जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
  • इसके अलावा, यदि जानवर का मालिक जानबूझकर उसे मारता है, तो वह बीमा का दावा नहीं कर पाएगा।
  • इसके अलावा, भले ही जानवर चोरी हो गया हो या गुप्त रूप से बेचा गया हो, जानवर के मालिक को बीमा पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
  • जाएगा।

Bhamashah Pashu Bima Yojana भामाशाह पशुधन बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर

यदि आप पालतू पशु बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप बताए गए टेलीफोन नंबर: 0141-2731710 / फैक्स नंबर: 0141-2732566 / मोबाइल नंबर: 9001531892 पर संपर्क कर सकते हैं।

सारांश (Summay)

तो दोस्तों, हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताया कि कैसे आप (भामाशाह पशु बीमा योजना 2023)Bhamashah Pashu Bima Yojana 2023 की सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक बता दिया है।यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं और इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या या योजना से जुड़े सवालों के जवाब जानने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।हमारी टीम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश जरूर करेगी।

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Posted By – Surendra Jain

 

 

 

 

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