इस योजना का परिचय माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत राजस्थान सरकार द्वारा “कोई भी भूखा नहीं सोए” के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोईयों के माध्यम से Indira Rasoi Yojana 2023 (इन्दिरा रसोई योजना) का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना का नाम देश की महान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। जिनका पूरा जीवन गरीबों और वंचितों को समर्पित रहा।
Indira Rasoi Yojana की विशेषताएं –
- लाभार्थी को 8 रूपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन।
- सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन की व्यवस्था।
- राज्य सरकार द्वारा 17 रूपये में प्रति थाली अनुदान।
- योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड रूपये का प्रावधान।
- प्रतिदिन 34 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ लोगां को लाभान्वित करने का लक्ष्य। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है।
- स्थानीय संस्थाओं के सेवाभाव एवं सहयोग से रसोईयों का संचालन होगा ।
- भोजन के मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार सम्मिलित है।
- विकेन्द्रित स्वरूप – जिला स्तरीय समिति को आवश्यकतानुरूप स्थान, मैन्यू व भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता है ।
- रियल-टाइम ऑनलाइन मोनेटरिंग एस.एम.एस गेटवे से लाभार्थी को सूचना एवं फिडबैक सुविधा है।
- प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एकमुश्त 5 लाख रुपये आधारभूत एवं 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान।
- राज्य/जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण व गुणवत्ता जाँच।
- कोरोना महामारी के बचाव हेतु रसोईयों पर आवश्यक प्रावधान।
- सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रातः 8:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सांयकाल 5:00 बजे से 8:00 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा।
- आवश्यकतानुसार एक्शटेन्शन काउंटर द्वारा भोजन वितरण किया जायेगा।
- अधिक जानकारी के लिए देखे : https://indirarasoi.rajasthan.gov.in
Indira Rasoi Yojana के उद्देश्य :
- लाभार्थी को 8 रूपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन।
- सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन की व्यवस्था।
- राज्य सरकार द्वारा 17 रूपये में प्रति थाली अनुदान।
- योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड रूपये का प्रावधानव।
- प्रतिदिन 34 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ लोगां को लाभान्वित करने का लक्ष्य। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है।
- स्थानीय संस्थाओं के सेवाभाव एवं सहयोग से रसोईयों का संचालन होगा ।
- भोजन के मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार सम्मिलित है।
- विकेन्द्रित स्वरूप – जिला स्तरीय समिति को आवश्यकतानुरूप स्थान, मैन्यू व भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता है ।
- रियल-टाइम ऑनलाइन मोनेटरिंग एस.एम.एस गेटवे से लाभार्थी को सूचना एवं फिडबैक सुविधा है ।
राजस्थान Indira Rasoi Yojana के लाभ :
- इस Indira Rasoi Yojana का लाभ राज्य के जरूरतमंद गरीब लोगों को दिया जाता है।
- सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना राजस्थान 2023 के द्वारा लोगों को स्वादिष्ट एवं ताजा दो वक्त का भरपेट के उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- इस खाने के लिए लाभार्थी को एक वक्त के भोजन के लिए केवल ₹8 का भुगतान करना होता है।
- यानी इस योजना के माध्यम से ₹100 प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति आराम से ₹16 में दो वक्त का भरपेट खाना खा सकता है ।
- यह योजना राज्य में जरूरतमंद लोगों को भरपेट खाना देकर उनके स्वास्थ्य को सुधारने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी ।
- इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से हर दिन 1.34 लाख व्यक्तियों और हर साल 4.87 करोड़ों व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य को आवश्यकता अनुसार ओर बढ़ाया भी जा सकता है।
Indira Rasoi Yojana के लिए दस्तावेज :
इन्दिरा रसोई योजना के लिए आधार कार्ड , मूल निवास प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र , आयु प्रमाण पत्र , जन्म प्रमाण पत्र , पासपोर्ट साइज फोटो , मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
Indira Rasoi Yojana का सार/निष्कर्स :
इन्दिरा रसोई योजना (Indira Rasoi Yojana) से गरीब लोगो को पेट भरकर खाना मिल सकेगा | इस योजना से कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोयेगा | यह योजना सभी नागरिको के लिए उपलब्ध है | इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीब व अहसाय लोगो को भर पेट खाना प्रदान करना है ,ताकि गरीब व अहसाय लोगआराम से जीवन यापन कर सके | यह योजना बहुत लाभकारी है , इसलिए इसका लाभ सभी लोगो को उठाना चाहिए |
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Indira Rasoi Yojana में आपकी सहभागिता –
इस योजना में व्यक्ति/संस्था/कॉर्पोरेट/फर्म आर्थिक सहयोग भी कर सकती है। दान/सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में ही किया जा सकेगा। औद्यौगिक/व्यापारिक संस्थान सीएसआर फण्ड से सहयोग कर सकते हैं तथा ये संस्थान एक या अधिक इंदिरा रसोई के संपूर्ण सचालन का जनसहभागिता के आधार पर उत्तरदायित्व ले सकते है। रसोई में आप अपने परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि या दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं, आगंतुकां के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। प्रायोजक व्यक्ति लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा।
Indira Rasoi Yojana का संचालन –
माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोद का संकल्प “कोई भी भूखा नहीं सोए” को साकार करने के लिए नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग ने जिम्मेदारी ली है। नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने स्वायत्त शासन विभाग को योजना को अविलम्ब पूरे राज्य में लागू करने के निर्देश दिए ।
नगरीय निकाय रसोईयां के दिन प्रतिदिन संचालन की नियमित मॉनटरिंग एवं समीक्षा करेंगी।
प्रदेश में कोरोना महामारी में कामगार, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, जरूरतमंदों आदि को भोजन वितरण के दौरान केन्द्र, राज्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पालना कार्मिकों/लाभार्थियों से करवायी जायेगी। मास्क लगाना, सोशियल डिस्टेंसिंग व सैनेटाईजर की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायेगी साथ ही सभी रसोईयों में प्रतिदिन सैनेटाईजेशन, रसोईयों में कार्यरत कार्मिकों की समय-समय पर स्वास्थ्य जॉच भी करवायी जायेगी।