सरकार द्वारा बेटियों का उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए राजस्थान राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करती है। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इस लेख के माध्यम से आपको Mukhyamantri Rajshri Yojana की सम्प्रूर्ण जानकारी प्रदान कि जाएगी । आप इस लेख को पढ़कर राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, विशेषताएं, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप Mukhyamantri Rajshri Yojana 2023 का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी पोस्ट को आखिर तक देखे ।
Mukhyamantri Rajshri Yojana Online Registration
योजना का परिचय –
माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में बालिकाओ को समाज में सकारात्मक सोच उत्पन्न करने एवं उनके अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारम्भ किया है | इस योजना के अंतर्गत 01 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाए योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है|
योजना का उद्देश्य-
(i) राज्य में बालिका-जन्म के लिए सकारात्मक अनुकूल वातावरण के भीतर बालिका का समुचित विकास करना |
(ii) बालिकाओ के भरण – पोषण , उनके स्वास्थ्य को मध्य नजर रखते हुए लिंग – भेद को रोकना , बेहतर शिक्षा व जीवन सुनिचित करना है|
(iii) गैर संस्थागत प्रसव को रोक संस्थागत प्रसव को बढावा एवं मातृ- मृत्यु की रोकथाम करना |
(iv) बालिका शिशु मृत्यु दर को सर्वथा बंद करना , घटते बाल लिंगानुपात के स्तर को सही करना |
(v) बालिका को समाज में समान अधिकार प्रदान करना ताकि वे अपनी उन्नति क्र सके |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री राजश्री योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/hi/wcd-home-page.html |
साल | 2023 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
राज्य | राजस्थान |
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता
- संस्थागत प्रसव के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका के माता-पिता को ₹2500 रुपए की राशि राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाएगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दी जाएगी।
- बालिका की आयु 1 वर्ष की पूरी होने के बाद बालिका के नाम से ₹2500 की राशि दी जाएगी।
- किसी भी राजकीय विद्यालय की प्रथम कक्षा में दाखिला लेने पर बालिका को ₹4000 की राशि दी जाएगी।
- किसी भी राजकीय विद्यालय की कक्षा 6 में दाखिला लेने पर बालिका को ₹5000 की राशि दी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में दाखिला लेने पर बालिका के नाम पर ₹11000 की राशि दी जाएगी।
- यदि बालिका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेगी तो इस स्थिति में बालिका को ₹25000 राय की राशि दी जाएगी।
लाभ प्रदान करने का समय | लाभ की राशि |
जन्म के समय | ₹2500 |
1 वर्ष के टीकाकरण पर | ₹2500 |
1 कक्षा में प्रवेश लेने पर | ₹4000 |
6वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर | ₹5000 |
10वींकक्षा में प्रवेश लेने पर | ₹11000 |
12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर | ₹25000 |
मुख्यमंत्री राजश्री योजना से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद टीकाकरण की सुनिश्चित ऑनलाइन करने के पश्चात् चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाभ की राशि माता-पिता या फिर अभिभावक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- जिसके लिए बालिका की जन्म के समय ही यूनिक आईडी नंबर दी जाएगी ।
- एवं दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- टीकाकरण के प्रमाण के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्य या ममता कार्ड अपलोड करने के पश्चात द्वितीय किस्त प्रदान की जाएगी।
- प्रथम व द्वितीय किस्त का लाभ बालिका को वर्तमान में शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दी जाएगी ।
- बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के बाद तीसरी किस्त की राशि दी जाएगी। तीसरी किस्त प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन ई मित्र या राजीव गाँधी सेवा केंद्र या अन्य उपलब्ध विकल्पों के द्वारा से किया जाएगा।
- आवेदन के साथ मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति/फोटोकॉपी, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र, दो संतानों संबंधित स्व घोषणा की प्रति/फोटोकॉपी भी अपलोड करने अनिवार्य है।
- सभी प्राप्त हुई ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा की जाएगी।
- लाभार्थी के खाते में लाभ की राशि ऑनलाइन भेज दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत चौथी, पांचवी, छठी एवं सातवी प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना आवश्यक होगा।
- आवेदन के साथ विद्यालय में दाखिले के प्रमाण पत्र की प्रति/फोटोकॉपी भी अपलोड करना आवश्यक होगा।
- इसके अलावा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अंत तालिका की प्रति भी आवेदन के साथ अपलोड करने अनिवार्य होगी।
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग होगा।
- इस योजना की समीक्षा संबंधी जिला कलेक्टर के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार की जाएगी।
- इस योजना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे एवं दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना की पात्रता
- वह सभी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 या फिर इसके बाद हुआ है उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी के माता पिता के पास आधार व भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है। यदि पहली किस्त के समय लाभार्थी के माता-पिता के पास आधार या भामाशाह कार्ड नहीं होता है तो उस स्थिति में पहली किस्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान कर दिया जाएगा। परंतु दूसरी किस्त का लाभ लेने से पूर्व आधार एवं भामाशाह कार्ड की प्रति/फोटोकॉपी उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
- केवल राजस्थान के मूल निवासी ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं। ऐसी सभी प्रसूति जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है तो बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस स्थिति में इस योजना का लाभ मूल निवासी क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देना जरूरी होगा। राज्य की बाहर की प्रसूता को इस योजना का लाभ प्रदान नही किया जाएगा।
- प्रथम एवं द्वितीय किस्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव के जन्म लेने वाली बालिकाओं को दिया जाएगा।
- तीसरी एवं बाकि किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संस्थानों तक ही सीमित होगा।
- इसके अलावा प्रथम दो किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ केवल उन्हीं बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा जिनके परिवार में जीवित संस्थानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी।
- यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किस्त का लाभ प्राप्त हो चुका है तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी एवं ऐसे माता-पिता को यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ प्राप्त करने योग्य है।
- प्रथम किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रस्ताव से जन्म लेना जरूरी होगा।
- दूसरी किस्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड या ममता कार्ड के अनुसार सभी टीका लगवाने के आधार पर दी जाएगी।
- सभी प्रथम किस्त के लाभवंती बालिकाओं को समेकित बाल विकास सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र से जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा।
- योजना की अगली किस्त अभी प्रदान की जाएगी जब लाभार्थी द्वारा पूर्व में अन्य किस्तों की राशि प्राप्त की गई हो।
- बालिकाओं को इस योजना का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब वह राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक चरण में शिक्षारत है।
Mukhyamantri Rajshri Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज
- माता पिता का आधार कार्ड
- माता पिता का भामाशाह कार्ड
- बालिका का आधार कार्ड
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड
- ममता कार्ड
- विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र
- दो संतानों संबंधित स्व घोषणा पत्र
- 12वीं कक्षा की अंक तालिका
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि
मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको नजदीकी ई-मित्र या राजीव गाँधी सेवा केंद्र आधिकारिक वेबसाइट जाना होगा।
- अब आपको ई-मित्र या राजीव गाँधी सेवा केंद्र में आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एवं जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- संचालक द्वारा आपका फॉर्म भरा दिया जाएगा।
- सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी संचालक द्वारा अपलोड किया जाएगा।
- आवेदन पत्र को सबमिट करने के बाद आपको एक रिफरेंस नंबर दिया जाएगा।
- इस रेफरेंस नंबर के द्वारा आप अपने आवेदन की स्थिति पता लगा सकेंगे।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
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